
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को देना होगा मात्र 2 प्रतिशत प्रीमियम
धमतरी। खरीफ वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की अधिसूचना जारी कर दी गई है।इस योजना के अंतर्गत जिले में धान (सिंचित एवं असिंचित), मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी, रागी तथा मूंगफली फसलों का बीमा कराया जा सकता है,इसमें ऋणी एवं अऋणी दोनों प्रकार के किसान शामिल हो सकते हैं। भू-धारक तथा बटाईदार किसान भी योजना के पात्र होंगे।अधिसूचित ग्रामों में अधिसूचित फसल के लिए वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण लेने वाले किसानों को योजना में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा,इसके लिए गैर-ऋणी किसान आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बी-1, खसरा एवं स्व-प्रमाणित फसल बुआई प्रमाण-पत्र के साथ योजना का लाभ ले सकते हैं,इसके लिए किसानों को कुल बीमित राशि का केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा।योजना के अंतर्गत बाधित बुआई, रोपण जोखिम, फसल अवधि के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति, कटाई के बाद खेत में सूखने के लिए रखी गई फसल को चक्रवात अथवा बेमौसमी वर्षा से होने वाला नुकसान तथा ओलावृष्टि एवं जलभराव जैसी स्थानीय आपदाओं से होने वाली क्षति भी बीमा सुरक्षा के दायरे में शामिल है।बीमा कराने की अंतिम तिथि के अनुसार गैर-ऋणी किसान 31 जुलाई तक तथा ऋणी किसान 15 अगस्त तक किसान अपने निकटतम प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (PACS), बैंक शाखा, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), बीमा कंपनी के पोर्टल अथवा मोबाइल ऐप के माध्यम से,या टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं।


