एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में धमतरी पुलिस को न्यायिक सफलता, दो तस्करों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1-1 लाख रूपये अर्थदंड

उत्कृष्ट अनुसंधान करने वाले विवेचना अधिकारी सउनि. रामकृष्ण साहू को एसपी द्वारा किया जाएगा पुरस्कृत

धमतरी। एसपी के नेतृत्व में जिला पुलिस द्वारा अवैध गांजा, मादक पदार्थ, अवैध शराब एवं अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी अभियान संचालित किया जा रहा है,इसी दौरान 9 जनवरी 2024 को थाना बोराई पुलिस द्वारा थाना के सामने बैरियर नाका पर वाहन चेकिंग के दौरान उड़ीसा की ओर से आ रही मारुति ज़ेन LX कार को संदेह के आधार पर रोककर तलाशी ली गई,वाहन की डिक्की एवं बीच की सीट में रखी तीन प्लास्टिक बोरियों से 53 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया,वाहन में सवार तोषण विश्वकर्मा उर्फ राजा,उम्र 32 वर्ष, निवासी जिला सतना (मध्यप्रदेश) तथा विजय विश्वकर्मा,उम्र 36 वर्ष,निवासी जिला रीवा (मध्यप्रदेश) गांजा के परिवहन एवं वाहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके,जिस पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 20(B)(ii)(C) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया तथा प्रकरण में धमतरी पुलिस द्वारा की गई निष्पक्ष, वैज्ञानिक एवं सुदृढ़ विवेचना तथा न्यायालय में प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1-1 लाख अर्थदंड से दंडित किया है।

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