

नगरी के दो उर्वरक एवं छह कीटनाशी विक्रय केन्द्रों पर 15 दिवस के लिए विक्रय प्रतिबंध
धमतरी। जिले में किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक एवं कीटनाशी निर्धारित दरों उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा विक्रय केन्द्रों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है तथा अनियमितता पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।बेलरगांव क्षेत्र में 266 रुपये की यूरिया खाद 500 से 800 रुपये में विक्रय किए जाने संबंधी सूचना के बाद कृषि विभाग द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई तथा संबंधित विक्रय केन्द्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा प्रकरण की जांच के लिए अनुविभागीय अधिकारी कृषि को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।निर्देशानुसार जांच अधिकारी द्वारा 27 अगस्त को प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में संबंधित विक्रय केन्द्र मेसर्स के.के. कृषि केन्द्र, घुरावड़ एवं मेसर्स माधुरी बीज भण्डार में विक्रय संबंधी विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने की पुष्टि की गई।अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए दोनों विक्रय केन्द्रों के विरुद्ध उर्वरक (गुण नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 8(4) एवं 35(1)(बी) के तहत आगामी 15 दिवस के लिए उर्वरक विक्रय पर प्रतिबंध की कार्रवाई की गई है तथा संबंधितों से अनियमितताओं के संबंध में जवाब भी मांगा गया है।इसी प्रकार जिले में कीटनाशी विक्रय केन्द्रों के निरीक्षण के लिए कृषि विभाग की टीमों द्वारा लगातार जांच एवं निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है।विकासखण्ड नगरी के छह कीटनाशी विक्रय केन्द्रों में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित फर्मों को नोटिस जारी कर दो दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर संबंधित विक्रय केन्द्रों के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के तहत आगामी 15 दिवस के लिए कीटनाशी विक्रय पर प्रतिबंध की कार्रवाई की गई है।वहीं किसानों से भी अपील की है कि वे उर्वरक एवं कीटनाशी की खरीदी करते समय पक्का बिल अवश्य प्राप्त करें, उत्पाद की पैकिंग, बैच नंबर, निर्माण एवं वैधता तिथि तथा निर्धारित मूल्य की जांच करें। किसी विक्रेता द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत लेने, बिना बिल सामग्री देने अथवा अमानक उत्पाद विक्रय किए जाने की स्थिति में तत्काल कृषि विभाग को सूचना दें।


