निर्वाचन क्षेत्रों में कोलाहल अधिनियम लागू

धमतरी। त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2026 संपन्न कराने के लिए घोषित कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने छत्तीसगढ़ कोलाहन अधिनियम 1985 की धारा 10(2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सभी प्रकार के तीव्र संगीत ध्वनि विस्तारक यंत्र, मोटरयान के प्रेसर हार्न से उत्पन्न होने वाले कोलाहल, जिससे सामान्य पैदल चलने वाला व्यक्ति घबरा जाए,उन समस्त ग्राम पचायतों में जहॉं उप निर्वाचन होना है, में प्रतिबंधित किया है।निर्वाचन अवधि के दौरान सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की अनुमति शर्तों के अधीन होगी।चलित वाहन में ध्यनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी दिशा, निर्देशो, आदेशों के अनुरूप एवं आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा पर ही किया जा सकेगा।इस आदेश के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन किये जाने पर उक्त अधिनियम की धारा 16(1) के प्रावधान के अनुसार उस ध्वनि विस्तारक यंत्र को जप्त करके कार्यवाही कर सकेगा।यह आदेश तत्काल प्रवृत्त होगा एवं 4 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगा।

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