
निर्वाचन क्षेत्रों में धारा 144 लागू
धमतरी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पचायतों के उप निर्वाचन 2026 संपन्न कराने के लिए चुनाव के प्रचार-प्रसार हेतु जिले के चारों जनपद पंचायतों के समस्त ग्राम पचायतों में जहॉं-जहाँ उप निर्वाचन होने हैं, में जुलूस, रैली एवं आम सभाओं के आयोजन किए जायेंगे।इस दौरान आम व्यक्ति के लाठी, हथियार इत्यादि को लेकर सम्मिलित होने की भी संभावना बनी रहेगी।इस प्रकार के आयोजन में उपरोक्त क्षेत्रों में भीड़ जमा हो सकती है तथा प्रचार-प्रसार के दौरान रैलियों, जुलूसों में आपस में बलवा, दंगे एवं मारपीट कर शांति भंग करने की प्रबल संभावनाए बन सकती हैं। जिससे शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु धारा 144 जा. फौ लगाना आवश्यक हो सकता है।राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी चुनाव के परिप्रेक्ष्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के निर्देश समय-समय पर जारी किए गए हैं।

