पुरी एवं पुरी नंबर-2 को पृथक राजस्व ग्राम घोषित किया गया

धमतरी। कलेक्टर द्वारा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 73 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व निरीक्षक मंडल छाती के ग्राम पुरी से पृथक कर ग्राम पुरी नंबर-2 को स्वतंत्र राजस्व ग्राम के रूप में गठित करने का आदेश पारित किया गया है। यह आदेश 2025-26 से प्रभावशील होगा।प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों ग्राम एक ही ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं तथा सीमाएँ आपस में लगी हुई हैं।वर्तमान में भुईंया सॉफ्टवेयर में भी दोनों ग्रामों का नाम पृथक रूप से दर्ज है।ग्रामों के पृथक्करण संबंधी ईश्तहार 25 अगस्त 2021 को प्रकाशित किए गए थे, जिस पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। तत्पश्चात 7 अक्टूबर 2021 को आयोजित ग्रामसभा में ग्राम को पृथक राजस्व ग्राम घोषित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।कलेक्टर ने आदेश किया है कि दोनों ग्रामों के लिए पर्याप्त दखलरहित भूमि, भौगोलिक क्षेत्र, आबादी, चारागान, रास्ते, प्राथमिक शाला, आंगनबाड़ी, तालाब, कब्रिस्तान, चौपाल एवं अन्य सामुदायिक सुविधाएँ पृथक-पृथक रूप से विद्यमान हैं।कलेक्टर ने अधीक्षक भू-अभिलेख को निर्देशित किया है कि दोनों ग्रामों के खसरा नंबर 1 से पुनः प्रारंभ करते हुए पुनरंकन की कार्यवाही पूरी करें तथा नक्शा एवं अन्य पटवारी अभिलेख भी पृथक रूप से तैयार कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

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