
धमतरी।गौधाम संचालन हेतु पात्र इच्छुक संस्थाएं निर्धारित प्रपत्र में 30 सितम्बर दोपहर 3 बजे तक अपना प्रस्ताव कार्यालय उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला धमतरी में जमा कर सकते है।केवल निराश्रित, घुमन्तू पशुओं तथा गृह विभाग द्वारा कृषिक पशु परीक्षण अधिनियम 2004 एवं छ.ग. कृषिक पशु परीक्षण नियम 2014 के अंतर्गत जप्त गौवंशीय पशुओं को ही विस्थापित किया जाएगा।गौधाम संचालन से संबंधित शर्तों से जुड़ी विस्तृत जानकारी सम्मिलित है।शर्तों एवं दिशा-निर्देशों की जानकारी कार्यालय उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं,कार्यालयीन दिवसों में प्रातः 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक प्राप्त की जा सकती है। साथ ही जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट www.jansampark.cg.gov.in तथा जिले की आधिकारिक वेबसाइट www.dhamtrai.gov.in पर भी उपलब्ध है।


