शराब सेवन और अनधिकृत अनुपस्थिति पर व्याख्याता निलंबित

लोक शिक्षण संचालनालय ने की विभागीय कार्रवाई

धमतरी। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलौदी, मगरलोड में पदस्थ व्याख्याता नारायण प्रसाद साहू के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करते हुए लोक शिक्षण संचालनालय ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।जिला शिक्षा अधिकारी की शिकायत एवं जांच प्रतिवेदन के आधार पर हुई कार्रवाई में व्याख्याता पर शराब का सेवन कर विद्यालय आने, शैक्षणिक कार्य प्रभावित करने तथा बिना अनुमति लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के आरोप पाए गए।वहीं विभाग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब भी संतोषजनक नहीं पाया गया।अतःविभाग ने संबंधित आचरण को पदीय गरिमा के विपरीत, कर्तव्य के प्रति लापरवाही और अनुशासनहीनता मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबन की कार्रवाई की है।निलंबन अवधि में साहू का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मगरलोड निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।साथ में विभाग ने विद्यालयों में अनुशासन और पदीय गरिमा बनाए रखने के निर्देश देते हुए स्पष्ट किया है कि नियमों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

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