नशीली कैप्सूल बेचने के मामले में न्यायालय का कड़ा फैसला, नशीली कैप्सूल बेचने वाले आरोपी को मिला सख्त दंड

एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में आरोपी को 8 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 30 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया

उत्कृष्ट अनुसंधान करने वाले विवेचना अधिकारी सउनि. संतोषी नेताम को एसपी द्वारा किया जाएगा पुरस्कृत

धमतरी। थाना कुरूद पुलिस को 17 जून को मुखबिर से सूचना मिली कि चरमुड़िया पुल स्थित संगवारी ढाबा के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से नशीली दवाइयों की बिक्री कर रहा है जिसकी सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस ने आरोपी शेख फिरोज,उम्र 42 वर्ष, निवासी रिसाईपारा,को गिरफ्तार किया तथा आरोपी के कब्जे से 576 नग नशीले कैप्सूल एवं बिक्री रकम गवाहों के समक्ष जप्त किया गया तथा आरोपी के विरुद्ध धारा 21(B) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था।

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