
धमतरी। जिले में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने पशुओं के संरक्षण एवं उनके स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए आदेश जारी किया है। “परिवहन एवं कृषिक पशुओं पर क्रूरता निवारण” नियमों के तहत जिले की सीमा अंतर्गत पशुओं के माध्यम से सवारी ढोने वाले सभी साधनों के संचालन पर दोपहर 12 से 3 बजे तक प्रतिबंध लगाया गया है।यह आदेश 1 मई से प्रभावशील है तथा 30 जून तक लागू रहेगा।जारी आदेश के अनुसार बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, टांगा, ऊँटगाड़ी, खच्चरगाड़ी, टट्टूगाड़ी एवं गधा गाड़ी जैसे पशु चालित साधनों का उपयोग निर्धारित समयावधि में नहीं किया जा सकेगा।अतःकलेक्टर ने पशुपालकों, वाहन संचालकों एवं आम नागरिकों से आदेश का पालन करने की अपील की है,तथा आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


