
धमतरी। ग्राम भटगांव में जिला उपभोक्ता आयोग,के तत्वावधान में उपभोक्ता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।शिविर में आयोग के अध्यक्ष पाणिग्राही ने कहा कि उपभोक्ता जागरूकता ही शोषण से बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम है।तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण वस्तु एवं सेवाएं प्राप्त करना उनका कानूनी अधिकार है। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, मिलावट, अधिक मूल्य वसूली या सेवा में कमी की स्थिति में उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।वहीं सदस्य परिहार ने ग्रामीणों को ई-जागृति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया तथा ई-हियरिंग प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी।कहा कि अब घर बैठे ही डिजिटल माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं तथा सुनवाई में भी ऑनलाइन शामिल हो सकते हैं, जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है।ग्रामीणों को दैनिक जीवन में सतर्कता बरतने की अपील कि,साथ ही, प्रत्येक वस्तु का पक्का बिल लेना अनिवार्य बताया गया, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उपभोक्ता अपने अधिकारों का संरक्षण कर सके।


