
धमतरी। विभाग द्वारा संयुक्त टीम ने जांच करते हुए विगत दो दिनों से अछोटा, दोनर, कलारतराई, राजपुर आदि स्थानों पर निरीक्षण के दौरान 5 वाहनों हाइवा/ट्रैक्टर को बिना पिट पास के अवैध रेत परिवहन पर कार्यवाही कर जप्ती कर कंपोजीट बिल्डिंग में अभिरक्षा में रखते हुए खान और खनिज अधिनियम 1957 तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के तहत कार्यवाही किया गया है।इस प्रकार विभिन्न शिकायती क्षेत्रों में निरंतर कार्यवाही किया जा रहा है। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने निर्देश दिए हैं कि जिले में किसी भी प्रकार की अवैध खनन गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रेत सहित अन्य गौण खनिजों का अवैध उत्खनन और परिवहन न केवल शासन की राजस्व हानि करता है, बल्कि पर्यावरण और जनहित को भी प्रभावित करता है। जिला प्रशासन इस पर सख्ती से नियंत्रण हेतु निरंतर कार्रवाई कर रहा है। सभी विभागीय अधिकारी को कहा कि नियम विरुद्ध गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाएँ।


