कांकेर। दुर्गूकोंदल विकासखण्ड के प्राथमिक शाला बेल्दो के प्रधान पाठक हेमलाल कोमा को शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया है। जारी निलंबन में उल्लेख है कि प्रधान पाठक शराब सेवन कर खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित रहने की पुष्टि संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा की गई थी। तत्संबंध में बीईओ दुर्गूकोंदल से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर शिक्षा अधिकारी ने उक्त कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उप नियम 1, 2, 3 के प्रतिकूल होने पर कदाचरण की श्रेणी में मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान मुख्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कोयलीबेड़ा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में कोमा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।


