
“भोयना के अन्नपूर्णा ढाबा के पास मामूली विवाद में तीन युवकों की हत्या-अर्जुनी पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना से आरोप सिद्ध”
“गंभीर अपराध में प्रभावी विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के लिए तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक चंद्रकांत साहू एवं टीम को एसपी करेंगी पुरस्कृत”
धमतरी। थाना अर्जुनी क्षेत्र के ग्राम भोयना स्थित अन्नपूर्णा ढाबा के पास हुए तिहरे हत्याकांड के बहुचर्चित प्रकरण में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, धमतरी द्वारा दिनांक 12 अगस्त 2026 को महत्वपूर्ण निर्णय पारित करते हुए एक वर्ष के अन्दर पांचों वयस्क आरोपियों को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है।न्यायालय द्वारा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की गंभीर धाराओं के तहत आरोपियों को दोषसिद्ध किया गया।प्रकरण के अनुसार दिनांक 11 अगस्त 2025 की रात्रि लगभग 11:20 बजे ग्राम भोयना स्थित अन्नपूर्णा ढाबा के पास मामूली विवाद को लेकर आरोपियों एवं मृतकों के बीच विवाद, गाली-गलौज एवं मारपीट हुई।इसी दौरान मुख्य आरोपी गोपी दीवान द्वारा धारदार चाकू से आलोक सिंह ठाकुर, नितीन टांडी एवं सुरेश हियाल पर प्राणघातक वार किए गए, जिससे तीनों युवकों की मृत्यु हो गई।घटना की सूचना प्राप्त होते ही थाना अर्जुनी पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और एसपी निर्देशन में त्वरित कार्यवाही प्रारंभ की गई। पुलिस टीमों द्वारा लगातार दबिश एवं सघन तलाशी अभियान चलाकर घटना में शामिल 8 आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया,जिनमें 5 वयस्क आरोपी एवं 3 विधि से संघर्षरत बालक शामिल थे।
दोषसिद्ध वयस्क आरोपीगण
(1) गोपी दीवान, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम मथुराडीह, थाना अर्जुनी, जिला धमतरी – मुख्य आरोपी।
(2) कुलेश्वर नेताम, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम कोर्रा, थाना भखारा, जिला धमतरी।
(3) रणवीर कुमार साहू, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम ईर्रा, थाना भखारा, जिला धमतरी।
(4) कमलेश ध्रुव,उम्र 19 वर्ष, निवासी आमापारा, धमतरी।
(5) गौतम दीवान, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम मथुराडीह, थाना अर्जुनी, जिला धमतरी।वहीं तीनों विधि से संघर्षरत बालकों के संबंध में किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की गई।


