
धमतरी। छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) अधिसूचना के तहत नगर पंचायत बड़ीकरेली का गठन किया गया है। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ग्राम पंचायत करेलीबड़ी के आश्रित ग्राम खटट्टी को शामिल कर नगर पंचायत बड़ीकरेली का गठन किया है,यह अधिसूचना 31 दिसम्बर 2025 को प्रकाशित की गई।जिस पर कलेक्टर द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, नगर पंचायत बड़ीकरेली के गठन के फलस्वरूप ग्राम पंचायत करेलीबड़ी,को छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 126 (2) के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था से विस्थापित किया गया है।


