
धमतरी। सुशासन तिहार एवं आगामी जनगणना जैसे कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से संपादित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं।कलेक्टर द्वारा जारी आदेश अनुसार आगामी तीन माह तक कोई भी शासकीय सेवक बिना संबंधित अधिकारी की पूर्वानुमति के अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेगा।बिना पूर्व स्वीकृति के कार्यालय से अनुपस्थित रहना स्वैच्छिक अनुपस्थिति माना जाएगा, जिसे सेवा नियमों के अंतर्गत “ब्रेक इन सर्विस” (सेवा में व्यवधान) के रूप में भी दर्ज किया जा सकता है।इसके अतिरिक्त, आकस्मिक अवकाश की स्थिति में भी शासकीय सेवकों को यथासंभव दूरभाष अथवा डिजिटल माध्यम से पूर्व सूचना देना अनिवार्य किया गया है। साथ ही, कार्यालय में पुनः उपस्थित होने पर तत्काल इसकी पुष्टि करना भी आवश्यक होगा।साथ ही सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वे इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें,आदेश का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।


