

नियोजित विकास और निवेशकों के हितों की सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम
धमतरी। जिला प्रशासन द्वारा अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है।निवेश क्षेत्र तहत ग्राम रुद्री, कोर्रा, भटगांव, श्यामतराई, अर्जुनी एवं खपरी में कृषि भूमि पर बिना वैधानिक अनुमति कॉलोनियां विकसित कर भूखंडों का अवैध विक्रय किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं।जिस पर नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा जांच की गई, जिसमें आरोप सही पाए गए।जिस पर छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 36 एवं 37 के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए।तथा निर्धारित समयावधि में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर राजस्व विभाग, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं नगरीय निकाय की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई अमल में लाई गई।प्रशासन ने स्पष्ट किया कि निवेश क्षेत्र में अनियोजित विकास को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा भविष्य में भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। यह पहल क्षेत्र के समग्र, सुरक्षित एवं पारदर्शी विकास के साथ-साथ आम नागरिकों और निवेशकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से की जा रही है।नागरिकों से अपील की है कि वे केवल वैध एवं स्वीकृत कॉलोनियों में ही भूमि का क्रय-विक्रय करें, जिससे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।


