पुलिस द्वारा शस्त्र लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही

फायरिंग रेंज के अतिरिक्त अन्य स्थान पर फायर करने तथा राउंड्स का सही हिसाब ना दे पाने पर कार्यवाही

धमतरी। पुलिस अधीक्षक द्वारा लायसेंस धारियों के शस्त्रों एवं ईशु राउंड्स का चेकिंग हेतु निर्देशित किए जाने पर सिटी कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच उपरांत यह पाया गया कि शुभम सोनी द्वारा शर्तों का उल्लंघन किया गया है,जिस पर से थाना प्रभारी द्वारा एसपी.महोदय की ओर प्रतिवेदन भेजा गया जिसमें लायसेंस निरस्तीकरण की अनुशंसा करते हुए एसपी ने कलेक्टर को अनुशंसा पत्र अग्रेषित किया,जिस पर से ये आदेश हुआ।सार्वजनिक शांति व लोक न्याय में आयुध अधिनियम, 1959 के अध्याय 3 की कंडिका 17 के उपखण्ड 3 (ख) के अनुसार शुभम सोनी,निवासी मोटर स्टैण्ड वार्ड धमतरी,को जारी शस्त्र अनुज्ञप्ति (शस्त्र लाइसेंस) निरस्त करने की कार्यवाही की गई है।तथा आम नागरिकों से अपील कि लाइसेंसी हथियारों का उपयोग केवल वैधानिक एवं निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही करें।

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