
आरोपी के विरुद्ध धारा 109(1) भा.न्या.सं. एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत की गई कठोर कार्यवाही
धमतरी। 2 जनवरी को रात्रि में सिहावा चौक के पास हिंदू अनाथालय के समीप विकाश मानिकपुरी, मनीष सिन्हा एवं रोहन ठाकुर बैठे हुए थे।उसी दौरान मोहल्ले का निवासी साहिल खत्री उम्र 21 वर्ष,वहां पहुँचा। पूर्व में हुए पैसों के लेन – देन को लेकर मनीष द्वारा बात करने पर आरोपी साहिल ने धारदार चाकू से मनीष के पेट एवं पीठ पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया,बीच-बचाव करने पर विकाश के हाथ में भी चोट आई। घायलों को तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया।इस मामले की सूचना पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ की गई।विवेचना के दौरान आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जहां अपराध स्वीकार करते हुए घटना में प्रयुक्त चाकू को झाड़ियों में छिपाने की जानकारी दी।जिस पर आरोपी विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।तथा पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी साहिल को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।


