
धमतरी। खाद्य सुरक्षा के प्रति सतर्कता बरतते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा असुरक्षित पाए गए खाद्य उत्पाद पर त्वरित कार्रवाई की गई है।टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड,द्वारा विनिर्मित “टाटा संपन्न फाइन बेसन” का खाद्य नमूना गुणवत्ता परीक्षण हेतु संकलित किया गया था।उक्त नमूना बैच क्रमांकGV5H0844D1, पैकिंग को परीक्षण उपरांत कैली लैब की जांच रिपोर्ट के माध्यम से “असुरक्षित” घोषित किया गया है।प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए संबंधित विनिर्माता फर्म को उत्पाद रिकॉल (Recall) हेतु,पूर्व में ही पत्र प्रेषित किया जा चुका है, ताकि बाजार में उपलब्ध संबंधित बैच के उत्पाद को वापस लिया जा सके।खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 36 (3) (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रय, वितरण एवं भंडारण को जिले की समस्त सीमाओं में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।जिला प्रशासन ने समस्त थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे संबंधित बैच के उत्पाद का विक्रय तत्काल बंद करें।तथा आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।


