जिले में 17 नई शराब दुकानों के संबंध में भ्रामक प्रचार का खंडन

केवल स्थानांतरण की प्रक्रिया आबकारी नीति के तहत युक्तियुक्तकरण, नई दुकानों की स्वीकृति नहीं

धमतरी। जिला आबकारी अधिकारी,द्वारा जिला पंचायत को पत्र क्रमांक/आब./2026/88 के माध्यम से अवगत कराया गया था कि जिले में वर्तमान में 4 को-लोकेटेड मदिरा दुकानें संचालित हैं।जिसका आबकारी नीति के अनुसार युक्तियुक्तकरण करते हुए,मदिरा दुकान को मदिरा-विहीन क्षेत्र में स्थानांतरित कर उसके स्वरूप में परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव है,नई दुकानें खोलने के संबंध में नहीं,अतः 17 नई शराब दुकानें खोले जाने का प्रचार पूर्णतः भ्रामक एवं तथ्यहीन है।
संभावित स्थानांतरण हेतु जिला स्तरीय स्थायी समिति द्वारा जनहित, विधि-व्यवस्था, अवैध मदिरा विक्रय पर नियंत्रण तथा शासकीय राजस्व पर विचार किया जाता है।इसी प्रक्रिया के तहत मदिरा-विहीन क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) प्राप्त करने हेतु सूची भेजी गई है।ताकि किसी भी निर्णय से पूर्व संबंधित ग्राम पंचायतों की सहमति, प्रशासनिक परीक्षण एवं वैधानिक औपचारिकताओं का पालन किया जाएगा।

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