
धमतरी।जिला में पदस्थ एक प्रधानपाठक पर पत्र क्रमांक 269/वारंट/2026/एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी,पत्र क्रमांक 947 के प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई की गई है।प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि रेखराम साहू, ग्राम मुजगहन प्रधानपाठक, शासकीय प्राथमिक शाला सेहराडबरी एवं संकुल समन्वयक, स्कूल केन्द्र संबलपुर,जिला-धमतरी को सत्र न्यायाधीश, द्वारा दाण्डिक अपील प्रकरण क्रमांक 1/2025 में 10 फरवरी को पारित निर्णय के अनुसार धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत 6 माह का सश्रम कारावास एवं 2,50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास का प्रावधान भी आदेशित है।वे 10 फरवरी से जिला जेल, धमतरी में सजा भुगत रहे हैं।साहू 48 घंटे से अधिक अवधि से जेल में निरुद्ध हैं, जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम, 1965 के नियम 3 के प्रतिकूल है। इस आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम, 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) एवं (2) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।


