
‘‘खाद्य निरीक्षक मगरलोड निलंबित’’
धमतरी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने के आरोप में।रीना साहू, खाद्य निरीक्षक मगरलोड,को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।जारी निलंबन आदेशानुसार संचालनालय खाद्य,नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी पत्र क्रमांक 3990/धान उपार्जन 2025, दिनांक 24.12.2025 में दिए गए निर्देशों का पालन साहू द्वारा नहीं किया गया तथा धान खरीदी में अपेक्षित रुचि नहीं ली गई।यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम, 1965 के प्रावधानों के प्रतिकूल पाए जाने पर कदाचरण की श्रेणी में माना गया।उक्त आरोपों के आधार पर साहू को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम, 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित किया गया है।इस अवधि में वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्र होंगी।


