धमतरी। जिले में“आपकी पूंजी आपका अधिकार,अभियान की शुरुआत की गई है।उद्देश्य हैं कि नागरिकों को बिना दावे वाली संपत्तियों,जैसे निष्क्रिय बैंक खाते, गैर-दावाकृत बीमा राशि तथा म्यूचुअल फंड से संबंधित राशि को सरल प्रक्रिया के माध्यम से पुनः प्राप्त कराने में सहायता करना है।यह पहल 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक तीन चरणों में संचालित की जा रही है।संचालन में वित्तीय सेवा विभाग के साथ बैंक, बीमा कंपनियाँ एवं स्टॉक एक्सचेंज सहित विभिन्न वित्तीय संस्थान शामिल हैं।मुख्य प्रबंधक ने कहा कि आरबीआई की पहल के तहत यदि किसी नागरिक का पुराना बैंक खाता निष्क्रिय हो गया है,तो उसे वापस पाने के लिए तीन चरण अपनाने होंगे।
1. निकटतम बैंक शाखा में संपर्क करें, चाहे वह आपकी मूल शाखा न हो।
2. केवाईसी दस्तावेज,आधार, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि की प्रतिलिपि के साथ दावा फॉर्म जमा करें।
3. सत्यापन उपरांत ब्याज सहित राशि आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।जिले में 21 नवंबर को हरदिहा साहू समाज भवन, रत्नाबांधा में सुबह 11 बजे से पात्र खातेदारों को राशि वापसी से संबंधित प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे।


