
डीईओ ने किया निलंबित
धमतरी। जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि ढालूराम साहू, सहायक शिक्षक शासकीय नवीन प्राथमिक शाला नारी. विकासखंड- कुरूद ने अपने मोबाईल के व्हाट्अप स्टेटस में शासन के कार्यों के विपरीत टिप्पणी की थी कि “बच्चो की शिक्षा व्यवस्था ठप्प और हम चले राज्य स्थापना दिवस (राज्योत्सव) मनाने, क्या हम राज्योत्सव मनाने लायक है। हमारे जनप्रतिनिधियों को ये सब नहीं दिखता, जहाँ खाने पीने को मिले वही पर ये लोग काम करते है, तथा जब तक पूरे बच्चो को पुस्तक नही मिल जाता सहायक शिक्षक से लेकर, बीईओ, डीईओ, कलेक्टर एवं शिक्षा मंत्री का वेतन रोक देना चाहिए। गाँव के नेताओं को गाँव का विकास नही, केवल पार्टी का विकास चाहिए इनकी सोच बस इतनी सी है। जैसे शिक्षकीय गरिमा के विपरीत टिप्प्णी करते हुए स्टेट्स लगाया।यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम (i, ii, iii) के प्रतिकूल है।अतएव ढालूराम साहू, सहायक शिक्षक को छ०ग० सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) एवं (2) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


