मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश देने के निर्देश

धमतरी। भारत निर्वाचन आयोग, ECI/PN/317/2025 के अनुसार झारखण्ड, तेलंगाना एवं ओडिशा राज्यों के विधानसभा उप निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गई है।राज्यों में मतदान 11 नवम्बर निर्धारित की गई है।इस अवसर पर जिले में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, व्यवसायिक संस्थानों में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो उपर्युक्त राज्यों के मतदाता हैं,उन्हें मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा।यह व्यवस्था लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) के प्रावधानों के तहत लागू होगी।जिला प्रशासन ने सभी नियोक्ताओं को निर्देशित किया है कि वे पात्र कर्मचारियों को अवकाश सुनिश्चित करें, ताकि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेकर मताधिकार का उपयोग कर सकें।

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