
मिशन ग्राउंड में लाइसेंसधारी को ही होगी दुकान लगाने की अनुमति, सुरछा मानकों का रखना होगा ध्यान, धूम्रपान रहेगा निषेध
धमतरी। अस्थायी फटाका दुकान लगाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। फटाका विक्रेता संघ द्वारा इस संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। सुरक्षा एवं जनहित के लिए प्रमुख शर्तें निर्धारित अनुमति के साथ जिला प्रशासन ने सुरक्षा एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रमुख शर्तें निर्धारित की हैं।नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।दो दुकानों के बीच दूरी तथा दो पंक्तियों के बीच 30 फीट का अंतर रखा जाएगा।स्थल पर होटल, चाय व पान की दुकानें लगाने की अनुमति नहीं होगी।दुकान के सामने रेत व पानी की बाल्टी रखेगा तथा धूम्रपान पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।विद्युत संयोजन सुरक्षित रहेगा,निगम द्वारा पानी टैंकर तथा अग्निशमन वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, जिसका शुल्क विक्रेता संघ द्वारा वहन किया जाएगा।प्रत्येक दुकान में डस्टबिन एवं अग्निशामक यंत्र अनिवार्य रहेगा।पॉलीथीन का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा तथा दुकानों के सामने वाहन पार्किंग नहीं की जाएगी।आतिशबाजी का ट्रायल या प्रदर्शन स्थल पर करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।125 डी.पी./145 डी.पी. से अधिक शोर करने वाले फटाकों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि, बैनर, पोस्टर या प्रचार-प्रसार की अनुमति नहीं होगी।विद्यालय में अध्ययन में बाधा न हो, यह संघ की जिम्मेदारी होगी।विदेशी मूल के फटाके रखने अथवा विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।विस्फोटक नियम 2008 के नियम 78 से 88 का दृढ़ता से पालन अनिवार्य रहेगा।


