नये कानून के प्रावधान के तहत

आरोपी को जल्द मिली आजीवन करावास की सजा

धमतरी। दिनांक 13.10.2024 की शाम 6:30 बजे बठेना पारा, सिन्हा किराना दुकान के सामने आरोपी चेतन यादव अपने साथियों के साथ गाली-गलौज कर रहा था। उसी समय मृतक भरत सिन्हा,उम्र 46 वर्ष, निवासी बठेना पारा जेल रोड से अपने घर जा रहा था। मृतक ने गाली-गलौज करने से मना किया, जिस पर गुस्से में आकर आरोपी ने नुकीली चाबी से मृतक के सीने में वार कर दिया।घायल को तत्काल DCH अस्पताल धमतरी ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।थाना प्रभारी थाना सिटी कोतवाली ने घटना की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी चेतन यादव, उम्र 19 वर्ष, निवासी बठेना पारा के विरुद्ध अपराध क्रमांक दर्ज कर धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था। इस पर अपर सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त न्यायाधीश,ने विचारण उपरांत आरोपी  को हत्या का दोषसिद्ध मानते हुए आजीवन कारावास एवं 1000/- रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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