
धमतरी। कलेक्टर ने शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,के परिपालन में जिला के समस्त पेट्रोल एवं डीजल पम्प संचालकों/भागीदारों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।की सभी पेट्रोल पम्प संचालक आगामी आदेश तक डेड स्टॉक को छोड़कर न्यूनतम 2000 लीटर पेट्रोल एवं 4000 लीटर डीजल आरक्षित रखेंगे।इसका केवल अति आवश्यक परिस्थितियों में ही उपयोग में लाया जाएगा एवं आरक्षित स्टॉक का वितरण संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के निर्देशानुसार ही किया जाएगा। बिना अनुमति के आरक्षित ईंधन का उपयोग अथवा वितरण प्रतिबंधित रहेगा।यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।


