घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर खाद्य विभाग की कार्रवाई

दो होटल संचालकों पर प्रकरण दर्ज

धमतरी। कलेक्टर के निर्देशानुसार खाद्य विभाग द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।इसी क्रम में टीम ने नगर निगम क्षेत्र में संचालित होटल एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया।जांच के दौरान बस स्टैंड स्थित ओम डेयरी के संचालक ललित गोस्वामी,तथा राजलक्ष्मी होटल एवं भोजनालय, अर्जुनी चौक के संचालक हेमंत सिन्हा,को घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करते हुए पाया।जिस पर टीम द्वारा दोनों प्रतिष्ठानों से घरेलू गैस सिलेंडर एवं संबंधित उपकरण जप्त किए गए।तथा इस पर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस आदेश 2000 की कंडिका 3 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 सहपठित धारा 7 के उल्लंघन के तहत संबंधित संचालकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है।अधिकारियों ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग नियमों का उल्लंघन है, जिससे न केवल शासन को आर्थिक क्षति होती है बल्कि गैस आपूर्ति व्यवस्था भी प्रभावित होती है।इस पर आगे भी नियमित निरीक्षण एवं सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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