
कलेक्टर द्वारा पारित किया गया जिला बदर आदेश – 1 वर्ष तक 6 जिलों से निष्कासन
वर्ष 2025 में अब तक की गई 10 बदमाशों पर जिला बदर की कार्यवाही
धमतरी। जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु गुंडा एवं आदतन अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर द्वारा एसपी की अनुशंसा पर एक और आदतन अपराधी कृष्णा नायक उर्फ बिट्टू नायक,उम्र 27 वर्ष,निवासी हटकेशर वार्ड है, जो वर्ष 2018 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है।आरोपी द्वारा क्षेत्र में भय एवं असुरक्षा का माहौल निर्मित किया जा रहा था तथा युवाओं को नशे की ओर प्रेरित कर सामाजिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया जा रहा था, जिससे आम जनता में दहशत व्याप्त थी।जिस पर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरोपी को जिला धमतरी सहित रायपुर, बालोद, कांकेर, गरियाबंद, दुर्ग एवं कोंडागांव जिलों की राजस्व सीमाओं से 1 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया है।तथा निर्धारित अवधि के भीतर बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के प्रवेश न करे,आदेश का उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए बलपूर्वक निष्कासन किया जाएगा।


