उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता हेतु

ग्राम बलियारा में उपभोक्ता जागरूकता शिविर आयोजित

धमतरी। ग्राम बलियारा में जिला उपभोक्ता आयोग,के तत्वावधान में उपभोक्ता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।शिविर का उद्देश्य ग्रामीण उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों, कर्तव्यों तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराना रहा। शिविर में आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि उपभोक्ता जागरूकता ही शोषण से बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम है।उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की जानकारी देते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण वस्तु एवं सेवाएं प्राप्त करना उनका कानूनी अधिकार है। तथा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, मिलावट, अधिक मूल्य वसूली या सेवा में कमी की स्थिति में उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।सदस्य रूपा शर्मा ने ग्रामीणों को ई-जागृति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया तथा ई-हियरिंग प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी।वहीं ग्रामीणों को दैनिक जीवन में सतर्कता बरतने की अपील करते हुए यह भी बताया गया कि किसी भी वस्तु को क्रय करते समय उसकी अवसान तिथि/एक्सपायरी डेट, एमआरपी, गुणवत्ता चिन्ह का अवलोकन अवश्य करें। साथ ही, क्रय की गई प्रत्येक वस्तु का बिल लेना अनिवार्य ले , ताकि आवश्यकता पड़ने पर उपभोक्ता अपने अधिकारों का संरक्षण कर सके।इस दौरान ग्रामीणों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया तथा वास्तविक उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया।

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